न्यूज डेस्क।।मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की पुलिस इन दिनों एक मुर्गी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के साथ मुर्गी के कातिल को ढूंढने में जुटी है।
क्या है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक ने पड़ोसी की मुर्गी को इस वजह से मार दिया कि वो बार बार उसके घर में घुस रही थी।पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने मुर्गी को लाठी से मारा।
मुर्गी की मालकिन सुनीता वाल्मीकि का दावा है कि जब वो अपने पड़ोसी से इस बारे में बात करने गईं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उनके साथ बदतमीज़ी की गई। मुर्गी के मरने का गम और अपने साथ हुए बदतमीज़ी से दुःखी महिला मरी हुई मुर्गी को लेकर थाने पहुंची।
मुर्गी का पोस्टमॉर्टम
मुर्गी के पोस्टमॉर्टम में भी उसकी मौत किसी चीज़ से मारने से हुई है।
थाने में मामला दर्ज
थाने में जांच के बाद पुलिस ने इस मामलें में 429, 294, 506 बी के अंतर्गत मामला दर्ज कर,आरोपी की तलाश शुरु कर दी।
क्या है कानून
आईपीसी की धारा 429 के तहत 50 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले पालतू जानवरों को मारने या उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।