नई दिल्ली(UTNN)।। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर सोमवार तक उरोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखने और इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को 2 बजे दिन में होगी। वहीं सीबीआई के डीएसपी देविन्दर कुमार को अदालत ने इस मामले में 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है।
CBI seeks 10 days remand of CBI Dy SP Devender Kumar. Devender Kumar's lawyer has moved bail plea in Delhi's Patiala House Court.— ANI (@ANI) October 23, 2018
दूसरी तरफ़ सीबीआई सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे राकेश अस्थाना से उनकी सारी जिम्मेदारी ले ली है।जिन केस की जांच राकेश अस्थाना कर रहे थे,उनसे वे सभी मामले वापस ले लिए गए हैं।
इस कार्यवाही के बाद राकेश अस्थाना अब किसी केस के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। ज्ञात हो की,सीबीआई में राकेश अस्थाना नंबर दो की पोजीशन पर थे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बतौर हेड कमान संभाल रहे थे।यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विजय माल्या केस, मोइन कुरैशी केस और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर चल रहे केस की जांच कर रही थी।
क्या था मामला
घूस मामले में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को लेकर सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। अस्थाना ने उच्च न्यायालय से यह निर्देश देने की मांग की कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
सीबीआई ने कल घूस से जुड़े एक मामले में अपने डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जांच एजेंसी में दूसरे नंबर के अधिकारी अस्थाना का भी नाम आ रहा है।
मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मामले में जांच अधिकारी रहे कुमार पर कारोबारी सतीश साना के बयान दर्ज करने में धोखाधड़ी के आरोप हैं। साना ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इस मामले में राहत पाने के लिए रिश्वत दी थी।