मुकेश कुमार
पटना। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन के खिलाफ सीबीआई न्यायालय द्वारा उन्हें एक मामले में दोषी ठहराये जाने के कारण बिहार विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने की सोमवार को विधिवत घोषणा की गई।
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन विधानसभा सचिव ने सदस्यों को इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191( 1)(ई) के प्रावधानों के तहत डेहरी से विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन की सदस्यता इस वर्ष 27 सितंबर को दोष सिद्ध होने के बाद से समाप्त कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि रांची के सीबीआई की विशेष न्यायालय ने कांड संख्या आरसी 4(ए)/ 1997-आर में इलियास हुसैन को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई थी जिसके आलोक में विधान सभा में यह कार्रवाई की गई।