सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।
यह फैसला उस चुनौती पर आया है जिसमें,आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार के उस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें निदेशक के रूप में उनके काम करने पर अस्थाई रोक लगाते हुए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था।
यह फैसला उस चुनौती पर आया है जिसमें,आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार के उस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें निदेशक के रूप में उनके काम करने पर अस्थाई रोक लगाते हुए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था।
Supreme Court reinstates Alok Verma as CBI Director, however, he cannot take major policy decisions. pic.twitter.com/k5NMFdRbyU— ANI (@ANI) January 8, 2019
ज्ञात हो की,सीबीआई विवाद मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकार ने एजेंसी के डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
- सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को लेकर सीवीसी के 23 अक्टूबर के फैसले को रद्द किया।
- इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर बहाल कर दिया है।
- हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा को हटाने का मामला सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए था।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि DSPE एक्ट के तहत हाई पावर कमेटी आलोक वर्मा के केस में कार्रवाई को लेकर एक हफ्ते के अंदर फैसला करे।