बैढन कार्यालय
एसे सरपंच जिन्हे खनिज मद से विकास कार्य कराने हेतु राशि आवंटित की गई थी। किंतु सरपंचो द्वारा राशि आहरण करने के बावजूद भी अपनी पंचायतो में प्रस्तावित कार्यो को में पूर्ण नही कराया गया ऐसे सरपंचो को चिन्हत कर उनके विरूद्ध धारा 40 के तहत कार्यवाही कर उन्हे पद से पृथक किया जाये। साथ छः वर्ष तक ऐसे सरपंचो को पंचायत चुनाव हेतु अयोग्य घोंषित करने की कार्यवाही की जाये। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सरपंचो द्वारा गमन की राशि की वशूली तत्काल कराई जाये। उक्त आशय के निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर केवीएस चौधरी के द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज को दिया गया।