अब्दुल रशीद
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिंगरौली के आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण लॉक डॉन 25-03-2020 से 14-04-2020 तक घोषित किया गया है।
आवश्यक चीजों की दुकान सुबह 12:00 से शाम 4:00 बजे तक खुले रहेगी घबराने की जरूरत नहीं -कलेक्टर श्री चौधरी
इस दौरान सिंगरौली के नागरिको के लिए आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत समस्त किराना व्यापारियों को घरेलू जरूरी सामान एवं किराना सामान की होम डिलेवरी की व्यवस्था की गई है। जरूरी सामान के लिए किराना दुकांदारों के व्हाट्सएप / मोबाइल नंबर पर अपनी आवश्यकता के सामान की सूची संबंधित किराना दुकान मालिक को भेज सकते हैं, संबंधित किराना दुकान मालिक द्वारा होम डिलीवरी कर घर तक सामान पहुंचा दिया जाएगा।
सामान पहुंचाने का ऑर्डर सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक अपने संपूर्ण पते सहित करना होगा ऑर्डर मिलने पर डिलीवरी दोपहर 12:00 से 7:00 4:00 बजे के बीच की जाएगी।
जमाखोरों के विरुद्ध की जाएगी वैधानिक कार्रवाई
समान का आर्डर देते समय ध्यान रखा जाए कि व्यक्ति जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के किराना दुकान मालिक से के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर आर्डर करना होगा, गलत या भ्रामक आर्डर करने पर व्यक्तियों और जमाखोरी करने वालों तथा उच्च मूल्य लेने वाले किराना दुकान मालिकों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।